अगर आप भी बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर काफी चिंतित हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको इस खबर में दी गई सभी जानकारियों को बिंदुवार ध्यान से पढ़े और उसके अनुसार अपना दस्तावेज तैयार करें।
Bihar Land Survey Documents : बिहार सरकार के निर्देशानुसार भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसके लिए बिहार भूमि अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी किए गए नए नोटिस में भूमि सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो भूस्वामियों के लिए अति आवश्यक है।अगर आप इस भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं, तो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। आपको इस नोटिस में दी गई सभी जानकारियों को बिंदुवार देखना होगा और उसके अनुसार अपना दस्तावेज तैयार करवाना होगा। इस दस्तावेज के आधार पर आपकी पुश्तैनी जमीन आपके नाम पर दर्ज हो जाएगी, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिस में दी गई सभी जानकारी के साथ-साथ दस्तावेजों की सूची भी नीचे विस्तार से दी गई है।
पंचायत प्रतिनिधि से बनवाने की जरूरत नहीं :
हाल ही में सरपंच से वंशावली बनवाने की जरूरत को देखते हुए शपथ पत्र बनवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिना यह जाने कि यह जरूरी है या नहीं। अब विभाग ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वंशावली के लिए शपथ पत्र बनवाने और पंचायत प्रतिनिधि से बनवाने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए नए नोटिस में भूमि सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो भूस्वामियों के लिए अति आवश्यक है।
ये हैं 12 तरह के दस्तावेज :
कैडस्टूल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी रजिस्टर की नकल, दखल खारिज केस रिकॉर्ड, रेवेन्यू मैप, दखल खारिज रजिस्टर, सेटलमेंट रिकॉर्ड, चकबंदी रिकॉर्ड, भूमि अधिग्रहण रिकॉर्ड, सीलिंग रजिस्टर, रेंट असेसमेंट रिकॉर्ड और मापी केस रिकॉर्ड” 12 तरह के रेवेन्यू दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए सरकार को ऑनलाइन मामूली शुल्क देकर घर बैठे दस्तावेज प्राप्त किया जा सकता है। बस विभाग की वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर लैंड रिकॉर्ड पोर्टल पर क्लिक करें।
ये दस्तावेज हैं जरूरी :
1. स्वघोषणा पत्र -2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के कैंप में जमा करें या फिर लैंड रिकॉर्ड और मापी वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
2. खतियान रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-3 (i) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के कैंप में जमा करें अथवा निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
3. स्वघोषणा के साथ राजस्व रसीद की फोटोकॉपी संलग्न करें।
4. यदि भूमि क्रय/विनिमय/दान की गई है तो दस्तावेज की फोटोकॉपी।
5. यदि सक्षम न्यायालय का आदेश है तो आदेश की फोटोकॉपी।
6. बंदोबस्त भूमि/भूमि दान प्रमाण पत्र/वसगीत पर्चा की फोटोकॉपी।
7. यदि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-2) दिया जाएगा, वंशावली नहीं।
ये दस्तावेज आवश्यक नहीं:
1. प्रपत्र-3 (i) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है।
2. फॉर्म-3 (i) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवाना आवश्यक नहीं है।
3. खतियान की सत्यापित प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है।
4. किस्त प्रक्रिया के दौरान आपकी भूमि पर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यदि आप या आपका कोई विश्वसनीय प्रतिनिधि भूमि पर मौजूद है, तो सर्वेक्षण कर्मियों के लिए आपकी पहचान करना आसान होगा।
5. राजस्व रसीद की अद्यतन/ऑनलाइन प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है।