Bihar Land Survey : बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। लोगों को ग्राम सभाओं के माध्यम से आवेदन में भरे जाने वाले तथ्यों के बारे में बताया जा रहा है। आवेदन में जमीन का ब्यौरा लिखना जरूरी है। जांच के दौरान विशेष सर्वेक्षण से जुड़े अधिकारियों को दस्तावेज दिखाना जरूरी है। लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, जिनके बारे में उन्हें जानना जरूरी है। खेत की सीमा तैयार करने और उसका सीमांकन करने की जरूरत समेत कई अन्य सवाल हैं, जिनके जवाब लोग तलाश रहे हैं।
सवाल – क्या आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है?
जवाब – भूमि सर्वेक्षण के लिए फॉर्म-2 भरते समय जमीन का ब्यौरा लिखना जरूरी है। अगर उस समय जमीन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य नहीं है। विशेष सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा तथ्यों की जांच के समय जमीन के दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। जानकारों के अनुसार फॉर्म भरते समय अगर जमीन के कागजात उपलब्ध हैं तो उसकी फोटोकॉपी संलग्न की जा सकती है। कागजात उपलब्ध नहीं होने पर भी फॉर्म भरा जा सकता है। इसमें जमीन का खाता, खेसरा, रकबा का पूरा ब्योरा भरना जरूरी है। बाद में जमीन के कागजात व्यवस्थित कर दिखाए जा सकते हैं। जब विशेष सर्वेक्षण अधिकारी साइट पर आकर फॉर्म की जांच करेंगे और मांगेंगे तो कागजात प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
सवाल – पूरी जानकारी कहां अंकित करें?
जवाब – लोगों को जमीन सर्वेक्षण में अपनी जमीन अपडेट करनी होती है। फॉर्म 2 में पूरी जानकारी अंकित करना जरूरी है, इसमें रैयतदारों को अपने-अपने हिस्से में पड़ने वाली जमीन का ब्योरा देना होता है।
सवाल – क्या खेत का सीमांकन कर बाउंड्री बनाना जरूरी है?
जवाब – सभी रैयतों को अपने-अपने हिस्से में पड़ने वाली जमीन का सीमांकन करना जरूरी है। सीमांकन के बाद रैयतदार फॉर्म – 2 में रकबा भर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि रैयतदारों के कब्जे में कितनी जमीन है। खेत का सीमांकन बाउंड्री बनाकर करना है। ताकि विशेष सर्वेक्षण अमीन के खेत पर आने पर सही जानकारी दी जा सके। इस दौरान जमीन पर लोगों की मौजूदगी अमीन को वास्तविक रकबा लिखने में मदद करेगी। आप अपनी जमीन का सीमांकन अमीन को दिखाएंगे। जमीन को अपडेट करने के लिए किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण में अधिकारी ग्राम सभा में लोगों को अपने खेतों का सीमांकन बाउंड्री बनाकर कराने की जानकारी दे रहे हैं। इस काम में लोग निजी अमीन की मदद लेकर भी अपने खेतों का सीमांकन करा सकते हैं।
सवाल – क्या सर्वेक्षण के दौरान रैयत की मौजूदगी अनिवार्य है?
जवाब – रोहतास जिले के कोचस अंचल कैंप सह सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की प्रभारी अंकिता ने बताया कि जमीन सर्वेक्षण को लेकर लोगों में बड़ी गलतफहमी सामने आ रही है कि जमीन का सर्वेक्षण कराने या सर्वेक्षण के दौरान रैयत का जमीन के पास मौजूद रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अगर सर्वेक्षण के दौरान किसी जमीन का मालिक वहां मौजूद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहर यानी दूसरे शहर या राज्य में रहता है तो वह ऑनलाइन ही जमीन सर्वे का काम करवा सकता है। इसके लिए वह राजस्व एवं भूमि सुधार की वेबसाइट पर जाकर यह काम कर सकता है। इसके अलावा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर भी वे पहले पूरी प्रक्रिया को समझ लें और ऑनलाइन ही सर्वे में शामिल हो सकते हैं।