Bihar Land Survey : बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण से आमलोगों को न घबराना है और ना ही किसी बात की चिंता करना है। उपरोक्त बातें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मिलने आए कई रैयतों की समस्याएँ सुनने के बाद कही। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग रैयतों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और उनके समाधान के लिए एक्टिव है।
मंत्री ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण के संबंध में सबसे बड़ी समस्या खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान-रसीद जैसे राजस्व अभिलेखों के लिए लोग अंचल समेत विभिन्न राजस्व कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। जबकि ये सभी दस्तावेज अब डिजिटली ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या लैपटॉप से विभाग के वेबसाइट पर जाकर इस प्रकार के दस्तावेज देख सकते हैं और डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लें और इसके साथ अपना स्वघोषणा पत्र लगाकर सभी कागजात निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। अगर आपके पास कागजात कम हैं या आधे-अधूरे हैं तो भी स्वघोषणा पत्र भर दें। उन्होंने यह भी कहा कि स्वघोषणा के लिए अभी कोई कट ऑफ डेट निर्धारित नहीं किया गया है।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभाग ने करीब 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को डिजिटाइज करा कर ऑनलाइन कर दिया है। इसमें करीब 35 हजार गांवों का खतियान भी शामिल है। इनकी मदद से आपको अपने पूर्वजों द्वारा धारित जमीन के संबंध में जानकारी मिल सकती है। ये सभी मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है। वहीं अगर आपकी भूमि का लगान रसीद भी ऑनलाइन या अद्यतन नहीं है तो पूर्व की ऑफलाइन रसीद भी पूरी तरह से मान्य है। इसे भी अपलोड कर सकते हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने यह भी कहा कि वंशावली को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वंशावली आपको खुद से बनाना है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति ब्लॉक या कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। न हीे किसी से उसे सत्यापित कराने की आवश्यकता है। एक सादे कागज पर अपनी वंशावली बनाएं और उसे स्वघोषणा पत्र के साथ संलग्न करें। यह पूरी तरह मान्य है।
इसके अलावा किसे अन्य कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति जमीं संबंधी 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको सरकार को मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा, जो ऑनलाइन किया जा सकता है। अर्थात, ये दस्तावेज आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा।
इसके लिए विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर भू-अभिलेख पोर्टल को क्लिक करना है। भूमि अभिलेख पोर्टल bhuabhilekh.bihar.gov.in से जो 12 प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। उनमे कैडस्ट्रल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी रजिस्टर कॉपी, दखल खारिज केस रिकॉर्ड, जमीन का नक्शा, दाखिल- खारिज रजिस्टर की कॉपी, बंदोबस्त रिकॉर्ड की कॉपी, चकबंदी रिकॉर्ड, भूमि अधिग्रहण रिकॉर्ड, सीलिंग रजिस्टर, किराया निर्धारण रिकॉर्ड और मापी केस का रिकॉर्ड।
जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करने का तरीका :
- सबसे पहले अपने गूगलब्राउज़र मे bhulekhbihar.in gov.in सर्च करें.
- इसके बाद होम पेज का ऑप्शन दिखाई देगा. होम पेज पर क्लिक करें.
- अब एक नया पेज बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का खुलेगा.
- इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भू मानचित्र का ऑप्शन दिखेगा.
- यहां लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा.
- पेज के दाएं साइड पब्लिक लॉगिन दिखेगा.
- पब्लिक लॉगिन पर क्लिक कर सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा.
- इस ओटीपी को सबमिट करें.
- अब आपसे डॉक्यूमेंट के बारे पूछा जाएगा.
- यहां आपको क्लस्टर सर्वे खतियान पर क्लिक करना है.
- इसमें अपना जिला, अंचल और फिर मौज का नाम भरें.
- उसके बाद नीचे में सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें
- इसके बाद आपके गांव का पूरा खतियान डिस्प्ले हो जायेगा.
- इसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार उसे अलग कर डाउनलोड कर सकते हैं.
- ₹10 प्रति पेज के हिसाब से UPI से भुगतान कर डाउनलोड करें.