Bihar Survey News : सर्वेक्षण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए जमीन मालिकों को 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। प्रभारी जिला बंदोबस्त पदाधिकारी कमलेश प्रसाद ने लोगों से कहा है कि सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रपत्र 01 से 03 भरकर 15 सितंबर तक हर हाल में जमा कर दें। जमीन का सर्वेक्षण 1962 ई. के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वर्ष 1962 के सर्वेक्षण में जमीन की स्थिति के अनुसार ही जमीन का मालिकाना हक निर्धारित किया जाएगा।
दूसरी ओर, सरकारी जमीन हर हाल में सरकार के पास ही रहेगी। जबकि पट्टे पर दी गई जमीन पर बसे लोगों का उस पर मालिकाना हक बना रहेगा, लेकिन संबंधित लोग उक्त जमीन को बेच नहीं सकेंगे। मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थलों की जमीन ट्रस्टी की निगरानी में रहेगी, लेकिन ट्रस्टी उस जमीन को बेच नहीं सकेंगे।
नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत में सर्वे दूसरे चरण में :
नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत में सर्वे का कार्य दूसरे चरण में किया जाएगा। फिलहाल जिले के ग्रामीण इलाकों में सर्वे का कार्य चल रहा है। अधिकांश गांवों में आमसभा हो चुकी है। कुछ गांवों में आमसभा होनी बाकी है।
प्रपत्र 7, 13 व 20 पर ध्यान देना जरूरी :
जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि आमसभा के माध्यम से लोगों को सर्वे की जानकारी दी जा रही है। सभी अंचलों में विशेष सर्वे कैंप के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी व कानूनगो का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया गया है। कहा कि 1962 के सर्वे के आधार पर जमीन का सर्वे किया जाएगा। कहा कि प्रपत्र एक में जमीन की घोषणा, प्रपत्र दो में खाता, खेसरा, रकबा की स्वघोषणा तथा प्रपत्र तीन व तीन (1) में वंशावली की स्वघोषणा देनी होगी।
सर्वेयर अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भू-स्वामी द्वारा दी गई जानकारी की जांच कर प्रपत्र 7 में गजट प्रकाशित करेंगे। गजट प्रकाशन के बाद किसी प्रकार की आपत्ति होने पर भू-स्वामी प्रपत्र 8 में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराएंगे। कहा गया कि आम लोग प्रपत्र 7, 13 एवं 20 पर जरूर ध्यान देंगे। प्रपत्र 22 में सर्वे कार्य पूरा होने के बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।