Bihar Land Survey: बिहार सरकार राज्य के सभी जिलों में जमीन सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण करवा रही है। इस विशेष जमीन सर्वे के लिए प्रशासन की ओर से सभी प्रखंड के पंचायतों में शिविर कार्यालय बनाएं गए हैं। आप वहां जाकर अपनी भूमि के सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त जमीन आपकी है और इस पर आपका वैध कब्जा है। इसके लिए कुछ दस्तावेज आपको सर्वे अधिकारी के सामने पेश करने होंगे। आइए जानते हैं कि इस भूमि सर्वेक्षण के लिए कौन – कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, जिन्हें आपको अपने आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे।
सबसे पहले यह जान लें अगर आपकी जमीन पुश्तैनी है और वह आपको दादा-परदादा से विरासत में मिली है तो उसकी रसीद होना जरूरी है। अगर पूर्व में आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर जमीन थी, जो अब वे इस दुनिया में नहीं हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ में जमीन का खातियान की नकल भी सर्वे के लिए देना अनिवार्य है।
वहीं अगर यह जमीन आपको बंटवारे में मिली है तो बंटवारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे में आपको बंटवारे का रजिस्टर्ड पेपर भी देना जरूरी है। अगर जमीन आपके नाम पर ही है, तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लगानी होगी। इसके अलावा आवेदक को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी देना होगा।
अगर आपकी जमीन पर पूर्व में कोई विवाद रहा है और उस पर अदालत द्वारा आपके हक में फैसला दिया गया हो तो उसकी कॉपी भी सर्वे में दिखानी होगी। अगर जमीन विवाद का कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका ब्योरा देना होगा। इसके अलावा आपको एक स्व घोषणा पत्र भी बनाना होगा। इसके लिए सरकार ने प्रारूप तैयार किया है जिसे फॉर्म – 2 कहते हैं। इस फार्म को भरकर और अपना हस्ताक्षर कर आवेदन के साथ जमा करना होगा।
बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत पिछले 20 अगस्त से हुई है। सर्वे के लिए जमीन मालिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं, ऑफलाइन सर्वे के लिए अपने क्षेत्र के शिविर कार्यालय में जमा करना होगा। इस तरह जमीन सर्वेक्षण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस सर्वे के बाद सभी भूस्वामियों को एक खाता बुक भी दिया जाएगा। जिसमे आपके जमीन की अद्यतन जानकारी रहेगी।