Bihar Land Survey : बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के 45 हजार गांवों में इस सर्वे का काम किया जाएगा। इस दौरान लोगों को अपनी संपत्ति के कागजात सरकार को दिखाने होंगे। सरकार इन कागजात की जांच करेगी और तय करेगी कि ज़मीन किसके नाम पर है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अगर किसी के पास ज़मीन के कागजात नहीं हैं, रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेज खो गए हैं, या पुश्तैनी ज़मीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?
इस स्थिति में राज्य सरकार ने जनता के लिए कुछ विकल्प दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है जो आपके दादा-परदादा से विरासत में मिली है, लेकिन उसके कागजात आपके पास नहीं हैं, और उस ज़मीन पर फिलहाल आपका कब्जा है, तो आपकी ज़मीन सुरक्षित रहेगी। आपके दादा-परदादा ने यदि किसी जमींदार से यह ज़मीन ली थी, तो उस जमींदार के नाम का मालिकाना हक होगा। अगर यह ज़मीन कुछ दशकों पहले ली गई थी, तो खातियान में खोजने पर संबंधित दस्तावेज मिल सकते हैं। इसके अलावा, आपके पड़ोसियों के पास अगर ज़मीन के कागजात हैं, तो उनके आधार पर आपके ज़मीन के मालिकाना हक का पता लगाकर दस्तावेज निकाले जा सकते हैं।
बिहार में भूमि सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) के तहत आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब निम्नलिखित हैं:
1. अगर कागजात नहीं हैं ?
अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन के कागजात नहीं हैं, तो भी अगर उस पर आपका कब्जा है, तो आमतौर पर आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी। आपको स्थानीय प्रशासन या राजस्व विभाग के दफ्तर जाकर इस मुद्दे की जानकारी देनी होगी। अगर आपके दादा-परदादा के नाम पर जमीन थी और आपके पास कोई पुराने दस्तावेज नहीं हैं, तो भी आप अपने स्थानीय राजस्व विभाग से मदद प्राप्त कर सकते हैं।
2. दस्तावेज़ गुम हो गए हैं ?
अगर रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेज गुम हो गए हैं, तो आप स्थानीय तहसीलदार या राजस्व अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कुछ मामलों में, पुराने दस्तावेज़ खातियान (Land records) में उपलब्ध हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने क्षेत्रीय राजस्व दफ्तर में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3. जमीन पर कब्जा किसी और ने कर लिया है ?
अगर आपकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो आप प्रखंड स्तर पर आयोजित शिविर में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप पुराने दस्तावेज़ और खातियान के आधार पर जमीन की पहचान कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन के दस्तावेज खातियान में दर्ज हैं, तो आपकी जमीन की स्वामित्व स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।
4. किसी मृत व्यक्ति के नाम पर है भूमि ?
अगर खातियान में आपकी जमीन किसी मृतक के नाम पर दर्ज है, तो आपको उस व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही, आप दाखिल-खारिज (रजिस्ट्री के रिकॉर्ड में बदलाव) की प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है।
5. स्थानीय राजस्व कर्मचारियों से मदद :
अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो आप स्थानीय स्तर पर राजस्व कर्मचारियों से भी सहायता ले सकते हैं। वे आपको सही दिशा-निर्देश और आवश्यक प्रक्रिया में मदद करेंगे।
इस प्रकार, भूमि सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग से मदद प्राप्त कर सकते हैं।