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Bihar Land Survey : अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं तो कैसे होगा आपके भूमि का सर्वेक्षण, यहां जानें आवेदन का तरीका.

Bihar Land Survey : बिहार सरकार राज्य के सभी 534 अंचलों के 45 हजार 862 गांवों में भूमि का विशेष सर्वेक्षण करा रही है। भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई लोगों …

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by Bhumi Jankari Team

Bihar Land Survey : अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं तो कैसे होगा आपके भूमि का सर्वेक्षण, यहां जानें आवेदन का तरीका.

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Bihar Land Survey : बिहार सरकार राज्य के सभी 534 अंचलों के 45 हजार 862 गांवों में भूमि का विशेष सर्वेक्षण करा रही है। भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल हैं। जो लोग बिहार में मौजूद हैं, वे इस सर्वेक्षण के दौरान भी वहीं रहेंगे, तो जाहिर है उन्हें परेशानी कम होगी। लेकिन जो लोग बिहार से बाहर काम करते हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने खास व्यवस्था की है। भूमि सर्वेक्षण के लिए ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। आइये विस्तार से जानते हैं इसके बारे में :

आपको बता दें कि जिस पंचायत में भूमि सर्वेक्षण होना है, वहां पहले ग्राम सभा होगी। इस ग्राम सभा में किसान या रैयत को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि उन्हें भूमि पर अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। सर्वेक्षण के दौरान जो भी दस्तावेज लिए जाएंगे, वे ऑनलाइन लिए जाएंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

जानें ऑफलाइन आवेदन का तरीका:

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले में लगे कैंप में जाना होगा। आवेदन के समय जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज और स्वघोषणा पत्र भी भरकर जमा करना होगा। जो भी जमीन मालिक अपनी जमीन का सर्वे कराना चाहता है, वह अपने ब्लॉक या प्रखंड कार्यालय में जाकर वहां के राजस्व कर्मचारी से जमीन के सर्वे के लिए अनुरोध कर सकता है। इसके लिए उसके पास सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन :

बिहार में कई लोग ऐसे हैं जो राज्य से बाहर नौकरी या व्यवसाय या अन्य काम करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने अपनी जमीन के सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प दिया है। ऑनलाइन सर्वे के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रेडर नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

कई लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जमीन उनके पिता या दादा के नाम पर होती है लेकिन अब उनके पूर्वजों का निधन हो चुका है। राज्य में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन जमाबंदी मृत हो चुकी है। यानी जमीन उनके पिता या दादा के नाम पर है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन, उनका नाम अभी भी चल रहा है। विभाग ने कहा है कि ऐसी स्थिति में मृतक जमाबंदी के वंशजों का नाम मूल जमाबंदी में जोड़कर उनके नाम से खाता खोला जाएगा, ताकि जमीन की मापी में कोई दिक्कत न आए।

कौन – कौन से दस्तावेज देने होंगे :

भूमि सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में ये दस्तावेज तैयार रखें:

● अगर जमीन पिता या दादा की है तो उनकी मृत्यु तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र

● जमाबंदी नंबर और भू-राजस्व रसीद नंबर

● अगर उपलब्ध हो तो खतियान की कॉपी

● दावा की गई जमीन के दस्तावेज

● मृतक के वारिस से संबंधित प्रमाण पत्र

● आवेदक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी

● मतदाता पहचान पत्र की फोटोकॉपी

● अगर कोर्ट ने आपकी जमीन के बारे में कोई फैसला दिया है तो कोर्ट के आदेश से संबंधित दस्तावेज

● स्वघोषणा पत्र (अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी देने के लिए आपको स्वघोषणा पत्र तैयार रखना होगा।

● खाता, खतियान या पुराना नक्शा

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