Bihar Land Tax : बिहार में होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने वाले मकान/फ्लैट मालिकों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। अगर आप भी अपने माकन या फ्लैट का होल्डिंग टैक्स नहीं चुका रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरुरी है। इसको लेकर राजधानी पटना में नगर निगम पूरी तैयारी में है।
देना होगा 100 फीसदी तक का जुर्माना :
दरअसल पटना नगर निगम होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने वाले मकान और फ्लैट मालिकों पर 100 फीसदी तक का जुर्माना लगाने जा रहा है। इसे लेकर विभिन्न वार्डों में अभियान भी चलाया जाएगा। इसे लेकर पटना नगर निगम का अभियान 9 वार्डों में चलाया जाएगा। यह अभियान सितंबर महीने से शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलाया जाएगा। वहीं, हर वार्ड के लिए 10 टीमें भी बनाई गई हैं।
क्या होता है होल्डिंग टैक्स?
अगर आप अपने घर में किराएदार रखते हैं या उससे किसी तरह से कमाई कर रहे हैं तो होल्डिंग टैक्स देना होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मकान में स्वयं रहता है या किरायेदार रखा है तो दोनों ही स्थितियों में टैक्स देना होता है, लेकिन एक में घरेलू टैक्स देना होता है और दूसरे में वाणिज्यिक टैक्स देना होता है।
एक्शन में पटना नगर निगम:
पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इसमें कुल 4011 अपार्टमेंट शामिल हैं, जिनमें लगभग 76,682 फ्लैट हैं। इनमें से 9 वार्डों में 2296 अपार्टमेंट हैं, जहाँ पर अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान सभी वार्डों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरा जा सकेगा टैक्स:
घर बैठे भी इसका आकलन किया जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टर चैटबॉट नंबर 9264447449 पर हाय का मैसेज भेजेंगे और फिर निगम के पोर्टल पर जा सकते हैं। जिसके बाद नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा ऑफलाइन भी अपना काम कर सकते हैं। नगर निगम के सभी जोन में इसका काउंटर बनाया गया है। जहां फ्लैट मालिक अपना बिजली बिल, आधार कार्ड और अपार्टमेंट की सेल डीड लेकर जाएंगे और अपना स्वकर निर्धारण फॉर्म भर सकते हैं।