Bihar Jamin Survey: बिहार में जमीन का विशेष सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि इस सर्वे की जानकारी लोगों को कैसे मिलेगा। क्या उन्हें इसके लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि नितीश सरकार ने भूस्वामियों को कोई असुविधा न हो और उन्हें इसके लिए परेशान न होना पड़े इसका पूरा ख्याल रखा है। इस भूमि सर्वे की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इससे संबंधित किसी भी जानकारी के आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने इसके लिए एक खास ऐप बनाया है, जिससे लोग अपने जमीन की जानकारी घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों को सर्वे की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है। इस ऐप का नाम ‘ट्रैकर ऐप’ है। इस ऐप (Tracker App) को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से जमीन मालिकों को उनके जमीन के सर्वे की अद्यतन स्थिति की जानकारी ऑनलाइन मिलती रहेगी।
घर बैठे मिलेगी जमीन सर्वे की एक-एक जानकारी :
इस एप की मदद से संबंधित क्षेत्र में जमीन के सर्वे की पूरी स्थिति जानी जा सकती है। इसमें संबंधित पंचायतों के अमीन और कानूनगो का मोबाइल नंबर भी डाला गया है। इससे संबंधित कर्मियों से सीधे बात कर समस्या का समाधान पाया जा सकता है।
भूस्वामी अपने जमीन की अपडेट जानने के लिए इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इसके बाद इसे अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें। लॉग इन होने के बाद इसमें आप अपने जिला, अंचल और ग्राम पंचायत का नाम डालने पर आपको आपके जमीन का पूरा विवरण दिखने लगेगा। इसमें मौजा, खाता, खेसरा एवं प्लाट संख्या के साथ रकवा को भी देखा जा सकता है।
आपको बता दें बिहार भूमि सर्वे नियमावली के अनुसार, इस बार सर्वे दस्तावेज में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। यदि किसी का जमीन का दस्तावेज दादा परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है, जिनका निधन हो गया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जितने भी वारिस हैं। उन सभी का नाम इस सर्वे में चढ़ाया जाएगा।
इसके लिए जमीन मालिकों को अपने ग्राम पंचायत से पारिवारिक वंशावली देना होगा। इसपर सभी रैयतों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वहीं, अगर आपके पास ऐसी पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा भी नहीं हुआ है तो जमीन सर्वे में सभी वारिस के नाम पर चाहे वह बेटा हो या बेटी संयुक्त जमाबंदी कायम कर दी जाएगी यानि किसी एक व्यक्ति या अलग-अलग नाम पर भी नहीं चढ़ाया जाएगा।
देना होगा भूमि स्वामित्व से जुड़ा कोई भी प्रमाण :
ऐसी पुश्तैनी जमीन के मामले में सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को भूमि से जुड़ा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण देना होगा। ताकि यह साबित हो सके कि उक्त जमीन उसकी है। इसके साथ भूमि से संबंधित विवरण और प्रपत्र 2 में स्व घोषणा पत्र, खेसरा वार रकवा भरकर शिविर में जमा करना होगा। आप चाहे तो ये डाक्यूमेंट्स विभाग की वेबसाइट पर ट्रैकर ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
जमीन मालिकों को देने होंगे ये डाक्यूमेंट्स :
सर्वे के लिए जमीन मालिकों को अपने स्व-घोषणा पत्र के साथ भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज जैसे – जमाबंदी रजिस्टर, लगान रसीद, एलपीसी, वासगीत, दान, विनिमय, जमीन का खतियान, केवाला, वंशावली, बंटवारा के कागज आदि डाक्यूमेंट्स संलग्न करना होगा।
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